पालघर जिला अदालत ने 2021 में 40 वर्षीय मानसिक रूप से विकलांग महिला के साथ बलात्कार के आरोप में 45 वर्षीय दशरथ मारुति सुतार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.वी. चौधरी-इनामदार ने पुष्टि की कि अभियोजन पक्ष ने सुतार के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जो विक्रमगढ़ के केव का निवासी है।
घटना दिसंबर 2021 में हुई थी जब पीड़िता घर में अकेली थी। सुतार ने उसे धमकाया और बलात्कार किया, और चुप रहने की धमकी दी। अप्रैल 2022 में पीड़िता गर्भवती पाई गई, जिससे एफआईआर दर्ज की गई और सुतार को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के भ्रूण का डीएनए सुतार से मेल खा गया, जिससे मामला मजबूत हो गया।
अदालत ने सुतार पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मामले को अतिरिक्त मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को भी संदर्भित किया गया है।
जांच अधिकारी रिजवाना काकेरी ने बताया कि पीड़िता के मानसिक रूप से विकलांग होने के कारण उसका बयान दर्ज करना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने सांकेतिक भाषा और पीड़िता की मां की मदद से बयान दर्ज किया। मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए अदालत में पीड़िता के रिश्तेदारों सहित आठ अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई।